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प्रारंभ : 2005 – 06
विभाग : महिला एवं बाल विकास
उद्देश्य :
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निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण हेतु ।
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सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देकर, विवाह के फिजूल खर्च को कम करना ।
![](https://cgbhoomi.com/wp-content/uploads/2023/10/kanya-vivah-yojna-chhattisgarh.jpg)
अनुदान :
25000 रू. (बजट 2023-24 में 50000 रू. का प्रावधान किया गया)
महत्वपूर्ण बिंदु :
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इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा राशि 50000(पचास हजार) रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
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इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 कन्याएं ही उठा सकती हैं।
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इस योजना के माध्यम सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है|
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराक्षित कन्याओं को भी शामिल किया गया है।