• राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
• ऐसे परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं।
योजना की पात्रता :
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है|
हितग्राही परिवार के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे।
राज्य के आदिवासी अंचलों में देव स्थलों पर पूजा करने वाले, मांझी, चालकी, गायता, सिरहा, बैगा-गुनिया, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया आदि लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है|
योजना की अपात्रता :
डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक।
वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है।
नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
जनपद पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री।
लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य।
राज्य विधान सभा या परिषद के के वर्तमान या पर। सदस्य।
जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
नगरीय छेत्र के परिवार।
वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो।
आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी।
वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं या थे।
वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे।
सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर अब 7 हजार रूपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के तहत 3.55 शाख हितग्राहियों को 140 करोड़ रूपए मदद दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली एवं दूसरी किस्त के रूप में 186 करोड़ रुपए हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित किए गए एवं तीसरी किस्त के रूप में 140 करोड़ अंतरित की गई।
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