12 अप्रैल 2005 (शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना)
उद्देश्य:
सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
प्रोत्साहन राशि:
इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव / घर में प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है –
1. शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर सभी गर्भवती महिला के लिये-
ग्रामीण क्षेत्र की महिला – राशि 1400 रूपये
शहरी क्षेत्र की महिला – राशि 1000 रूपये
2. JSSY अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर केवल BPL गर्भवती महिला के लिये –
ग्रामीण क्षेत्र की महिला – राशि 1400 रूपये
शहरी क्षेत्र की महिला – राशि 1000 रूपये
3. घर में प्रसव होने पर केवल BPL (ग्रामीण एवं शहरी) गर्भवती महिला के लिये – राशि 600 रूपये|
मितानिन की भूमिका:
गरीब गर्भवती महिलाओं की मदद हेतु मितानिन (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की भूमिका अहम् होती है :
अपने क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की पहचान करना जो इस योजना से लाभ के लिये पात्र हैं।
गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लाभों के बारे में बताना।
गर्भवती महिलाओं की पंजीकरण में मदद करना और कम से कम 3 प्रसव पूर्व जाँच प्राप्त करना, जिसमें टिटनेस के इंजेक्सन एवं आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ शामिल हैं।
JSY कार्ड और बैंक खाता सहित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में गर्भवती महिलाओं की सहायता कानरा|
गर्भवती महिलाओं के लिये अलग-अलग सूक्ष्म जन्म योजना तैयार करना, जिसमें उन निकटवर्ती स्वास्थ्य संस्थाओं की पहचान करना शामिल है, जहां उनको प्रसव के लिए भेजा जा सकता है|
टीबी के खिलाफ BCG टीकाकरण सहित, नवजात शिशुओं के लिये टीकाकरण की व्यवस्था करना।