महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बेसहारा महिलाओं की आर्थिक मदद करना।
लाभार्थी:
विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं ।
पात्रता/योग्यता:
आवेदक महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
आवेदक महिला की उम्र 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
गरीबी रेखा से निचे आने वाली महिलाएं और उनके माता-पिता भी गरीबी रेखा से निचे तो वह महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
गरीबी रेखा से ऊपर आने वाला महिला परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रूपये या इससे कम होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ ले सकती है।
प्रावधान:
1. स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से ऋण सब्सिडी–
प्रदेश सरकार बैंक द्वारा प्रस्तावित परियोजना पास करने पर परियोजना का कुल लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
2. शिक्षा / उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता :
उच्च शिक्षा अथवा स्वयं की व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक महिलाओं को अधिकतम 25 हजार रू की सहायता दी जायेगी। इसका लाभ केवल सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण करने हेतु दी जायेगी।
यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी होटल या किराये के घर में रहना पड़ रहा है, तो प्रतिमाह 1000 (एक हजार) रूपये की सहायता दी जायेगी जो कि जिला अधिकारी के सत्यापन के बाद ही जारी किया जायेगा।
3. व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता :
उच्च शिक्षा योग्य महिला को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिकतम 1 लाख रूपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी होटल या किराये के घर में रहना पड़ रहा है, तो प्रतिमाह 1000(एक हजार) रूपये की सहायता दी जायेगी जो कि जिला अधिकारी के सत्यापन के बाद ही जारी किया जायेगा।
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