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Vacancy: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में नर्स, लैब टेक्निशियन सहित 50 पदों पर भर्ती

छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-04/2023/दो-गृह/रापुसे नया रायपुर, दिनांक 21.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अन्तर्गत मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिष्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर के कुल 50 (तकनीकी पद) रिक्त पदों को भरने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के इच्छुक, पात्र पुरुष / महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर  ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किया गया है|

भर्ती से सम्बंधित संक्षिप्त जानकारी

विभाग का नाम
गृह (पुलिस) विभाग, छत्तीसगढ़
पद का नाम
मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन,फार्मासिष्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर
पदों की संख्या
50
योग्यता
12वी उत्तीर्ण
आयु
18 वर्ष से 30 वर्ष
परीक्षा आयोजक
गृह (पुलिस) विभाग
आवेदन
ऑनलाइन

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि

20/10/2023

आवेदन भरने की अंतिम तिथि

30/11/2023

भर्ती की विस्तृत जानकारी
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इन्हें भी पढ़ें :
कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर भर्ती 

इस भर्ती से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। मूल प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही विभाग पात्रता शर्तों की जांच करता है एवं तदानुसार ही नियुक्ति हेतु अहं माने जायेंगे।
4. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
5. चयनित कर्मचारी की नियमानुसार सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
6. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।
7. चयन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के S.L.P. (C) No. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।
8. भर्ती बाबतू कोई भी विधि संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश मान्य होंगे जो विभाग को लागू हो।
10. भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण अनुसार शासकीय सेवा में यदि नियुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उस नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा विभिन्न पदों के लिए किए गए आवेदनों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु इसके लिए उसे नियुक्ति के समय नियोक्ता को पूर्व में किए गए विभिन्न आवेदनों के तिथिवार विवरण के संबंध में स्व घोषणा पत्र / वचन-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् किए जाने वाले आवेदनों में उसे पुनः आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त है तो नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि भूतपूर्व सैनिक, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् वर्तमान में सेवा में नहीं है तो तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि संबंधी विवरणिका वेवसाइट पर उपलब्ध है, जिसे पूर्णरूपेण पढ़ने के बाद ही फार्म भरा जाये। त्रुटिपूर्ण एवं अधुरे भरे फार्म अमान्य कर दिये जायेंगे ।
13. तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरूष विकल्प भा जाने की स्थिति में पुरूष अभ्यर्थियों के निर्धारित शर्तें लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के विरूद्ध होगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में महिला विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्ते लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थी के विरूद्ध होगी। तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्ते लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थी के विरूद्ध होगी।
14. भर्ती संबंधी अद्यतन विस्तृत जानकारी, समस्त प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच हेतु प्रवेश पत्र की उपलब्धता छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट www.cgpolice.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा।

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