गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojna)
शुभारंभ – 20 जुलाई 2020 (हरेली पर्व)
स्थान – रायपुर
उद्देश्य – छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने।
गोधन न्याय योजना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 20 जुलाई को राज्य के प्रथम पर्व हरेली के सुअवसर पर पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है| गोधन न्याय योजना का लाभ राज्य के सभी पशुपालक को मिलेगा।
गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सरकार गौठान समिति के माध्यम से पशुपालकों से पशुओं के गोबर 2 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से क्रय करेगी| गोबर क्रय-विक्रय में गड़बड़ी न हो इस हेतु प्रत्येक पशुपालकों को सरकार एक कार्ड जारी करेगी, जिसमे गोबर की मात्रा, कीमत और इससे संबंधित अन्य जानकारियां भी मौजूद रहेगी|
गोधन न्याय योजना के लाभ
- गोधन न्याय योजना के माध्यम से राज्य में किसानों और पशुपालन करने वालों की आर्थिक स्थित में सुधार होगी।
- पशुओं के होने वाले हादसे को रोकने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के तहत पशुओं को उचित चारा प्राप्त होगी।
- राज्य, गोबर की गंदगी से मुक्त होगी।
- पशुपालकों से प्राप्त गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर, फसलों में उपयोग करने से फसलों की गुणवत्ता में सुधर होगी।
गोधन न्याय योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज और शर्ते
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत केवल राज्य के पशुपालकों को ही पात्र माना जायेगा।
- पशुओं की संख्या की जानकारी दर्ज करानी अनिवार्य होगी।
- आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
- आवेदक का संपर्क नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
गोधन न्याय योजना के लिए आवेदन कैसे करें
राज्य के जो पशुपालक गोधन न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस योजना की शुरुआत हाल ही में ही हुई। इसके लिए सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं किया गया है| इस योजना की ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया शुरू होने पर हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से अवगत करा देंगे।